विदेश से भारत आने वाले यात्री का सामान और सूटकेस

विदेश से भारत लौटने वालों के लिए राहत, ₹75,000 तक के सामान पर नहीं देना होगा कस्टम ड्यूटी

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नई दिल्ली: विदेश में रहने वाले भारतीयों और भारत लौटने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के नए बैगेज नियमों के तहत पात्र यात्रियों को भारत आते समय ₹75,000 तक के सामान्य सामान पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। यह सुविधा हवाई और अन्य गैर-भूमि मार्गों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए Baggage Rules 2026 के अनुसार, भारत के निवासी, भारतीय मूल के विदेशी पर्यटक और वैध वीजा वाले कुछ विदेशी यात्रियों को यह छूट मिलेगी। विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए यह सीमा ₹25,000 रखी गई है।

विदेश से लौटने वालों को क्या मिलेगा फायदा?

नए नियमों के तहत यात्रियों को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले कुछ नए सामान पर निर्धारित सीमा तक ड्यूटी नहीं देनी होगी। हालांकि, सभी वस्तुएं इस छूट में शामिल नहीं हैं। व्यावसायिक मात्रा में सामान, टेलीविजन और कुछ अन्य प्रतिबंधित या विशेष श्रेणी की वस्तुओं पर अलग नियम लागू होंगे।

इसके अलावा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्री अपने साथ एक नया लैपटॉप भी बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं।

लंबे समय से विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी सुविधा

सरकार ने विदेश से स्थायी रूप से भारत लौटने वाले पात्र लोगों के लिए Transfer of Residence के तहत अलग छूट का प्रावधान किया है। विदेश में रहने की अवधि और अन्य शर्तों के आधार पर यह सीमा ₹1.5 लाख से लेकर ₹7.5 लाख तक हो सकती है।

सोने के आभूषणों के मामले में भी विशेष राहत दी गई है। एक वर्ष से अधिक समय विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक महिला यात्री 40 ग्राम और अन्य यात्री 20 ग्राम तक आभूषण ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।

इन बदलावों से विदेश में रहने वाले भारतीयों को घर लौटते समय सामान लाने और कस्टम प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

स्रोत: वित्त मंत्रालय एवं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), बैगेज नियम 2026।